सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नसबंदी व टीकाकरण कर छोड़े जायेंगें कुत्तें, आक्रामक रखे जायेंगें शेल्टर होम में

सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले पर बड़ा फैसला दिया है। SC ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत यह कहा गया था कि जो आवारा कुत्तें पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो कुत्तें पकड़े गए हैं उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जिन्हें रेबीज है या जो आक्रामक हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खिलाने-पिलाने के लिए अलग स्थान बनाए जाएंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान हों
SC ने निर्देश दिया है कि नगर निगम (MCD) को वार्डों में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निश्चित जगह पर फीडिंग जोन बनाने चाहिए। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉग लवर कुत्तों को गोद लेने के लिए MCD को आवेदन दे सकते हैं।
राष्ट्रीय नीति बनाने पर प्रतिक्रिया मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के पशुपालन विभाग के सचिवों को नोटिस जारी कर इस समस्या के निपटान के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।