सभी सीबीआई, एनआईए दफ्तर में लगाए जाएं CCTV : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के सभी राज्यों की पुलिस स्टशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं SC ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, और एनसीबी व सरौस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस में भी यह निर्देश जारी किए हैं। SC ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा की, पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कोर्रिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बहार और वाशरूम के बहार सीसीटीवी लगाया जाए। SC ने यह भी आदेश दिया है की इन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 18 महीने के लिए रखना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने हर जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिरासत में अपराधियों को दी गई यातनाओं की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा ही सुनी जानी चाहिए।