महाराष्ट्र में अब रपे के दोषियों को होगी सजा-ए-मौत

महाराष्ट्र में अब रपे के दोषियों को सजा-ए-मौत दी जाएगी। बता दें राज्य के मंत्रिमंडल ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है। इस विधेयक के अनुसार रेप के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुरमाना सहित कड़ी सजा व मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। ट्रायल 30 दिनों में होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन चलेगा।
सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगा जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।