'ओमीक्रोन' को लेकर बढ़ती चिंता के बीच एक्शन में केंद्र सरकार, यात्रा के नए नियम आज से लागू
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट 'ओमीक्रोन' को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार चौकन्ना हो गई है। सरकार की ओर से हाई रिस्क वाले देशों से भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ति से पालन हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देश बुधवार एक दिसंबर से अगले आदेश तक मान्य रहेंगे। ओमीक्रोन वेरिएंट को देखते हुए 28 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित आधिकारी इन संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और क्षेत्र अधिकारियों को भी इन दिशा-निर्देशों के बारे में सूचित करें ताकि इनका सख्ती से पालन हो सके।
गाइडलाइन्स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर को सफर की शुरुआत से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर डालनी होगी। नई संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी अंतरराष्ट्रीय देशों से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यात्रि इन 14 दिनों में किन-किन देशों की यात्रा की है। इस रिपोर्ट के जरिए सरकार यह देखेगी कि 'एट रिस्क' लिस्ट में शामिल देशों में तो नहीं गए। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक 'कंट्री एट रिस्क' की सूचि से बाहर के देशों से आ रहे यात्रियों को भारत में उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी गई है। ऐसे पैसेंजर जो 'कंट्री एट रिस्क' के देशों की सूचि के अलावा किसी अन्य देश से आ रहे हैं तो वह 14 दिन तक अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करेंगे। विदेशों से आने वाले यात्रियों में से पैसेंजर का 5 प्रतिशत लोगों को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोविड टेस्ट किया जाएगा। यह टेस्ट रेंडम तरीके से यात्रियों को चुनकर किया जाएगा।
दिशा-निर्देश के मुताबिक 'एट रिस्क' लिस्ट वाले देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट आने तक इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर रुक कर ही इंतजार करना होगा। यदि टेस्ट का रिपोर्ट निगेटिव आता है तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद 8वें दिन फिर से टेस्ट करवाना होगा यदि वह रिपोर्ट भी निगेटिव आता है तो अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ-मॉनिटरिंग में रहना होगा। केंद्र सरकार की सूचि में जो देश 'एट रिस्क' में शामिल हैं वह ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश, इजराइल, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जाए।
