महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक लाख रुपये की श्यूरिटी राशि पर देशमुख को जमानत मिली है। अनिल देशमुख ने कथित 100 करोड़ घोटाले मामले में जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार (4 अक्टूबर) को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उसके सिलसिले में वह हिरासत में ही रहेंगे। अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस साल की शुरुआत में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।