सरकार ने 9 हजार की न्यूनतम पेंशन, अधिसूचना जारी
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- डेढ़ लाख पेंशनरों की 2.57 फीसदी बढ़ेगी पेंशन
हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर पेंशनभोगिओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अब पहली जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन को 3,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहली जुलाई 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार वर्ष 2016 के पेंशनरों की नई पेंशन को अब 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन की तर्ज पर तय किया जाएगा। राज्य में एक जुलाई 2016 से न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह होगी। संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन को अगले उच्चतम रुपये पर संशोधित किया जाएगा। समय-समय पर अंतरिम राहत दी जाती रही है, जो 21 फीसदी दी गई है। इसे पेंशन या पारिवारिक पेंशन के एरियर में समायोजित किया जाएगा। संशोधित पेंशन मार्च में फरवरी के देय वेतन में दी जाएगी। राज्य में एक जुलाई 2016 से न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह होगी। इसमें ओल्ड पेंशनर को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन शामिल नहीं होगी। पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीलिंग उच्चतम वेतनमान यानी 2,24,100 रुपये की 50 से 30 फीसदी होगी। इसके अनुसार अब पहली जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से 1.73 लाख पेंशनभोगियों को पहली फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पहली जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
