पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों की कटऑफ तिथि को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, सरकार को नई तिथि तय करने का निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित की गई कटऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सैनिक कल्याण विभाग की 21 फरवरी 2025 की अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सेवा-मुक्ति की नई वैध तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
क्या था मामला?
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पूर्व सैनिकों की पात्रता 13 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2024 के बीच सेवा-मुक्त होने की शर्त पर आधारित थी। जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह कटऑफ किसी भी कानून, नियम या मैन्युअल में उल्लेखित नहीं है और इसे बिना उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से बदला गया है। पहले की अधिसूचना में यह अवधि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया गया, जिससे कई योग्य पूर्व सैनिक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने इस बदलाव को अवैध ठहराया और कहा कि यह उचित प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया, जिससे उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक नई तिथि अधिसूचित नहीं की जाती, तब तक पूर्व सैनिक श्रेणी का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। राज्य सरकार ने कुल 1226 कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिनमें से 123 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।