एचआरटीसी बसों में रियायती और निशुल्क यात्रा के लिए अब अनिवार्य होगा ‘हिम बस कार्ड’

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में मुफ्त और रियायती यात्रा का लाभ उठाने के लिए अब ‘हिम बस कार्ड’ अनिवार्य होगा। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब राज्य के लाभार्थियों को यह कार्ड 200 रुपये में बनवाना होगा और हर साल 150 रुपये देकर इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं को बस किराये में 50% छूट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी हुई है। अब इन दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को भी यह कार्ड बनवाना होगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सभी पात्र लोगों को अगले तीन महीने के भीतर यह कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा।
सरकार का तर्क है कि अन्य राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग भी एचआरटीसी के पास बनवाकर हिमाचल की छूट का लाभ उठा रहे थे, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब केवल हिमाचल के स्थायी निवासी ही रियायत का लाभ ले सकेंगे। कार्ड बनवाते समय पहचान प्रमाण देना अनिवार्य होगा।वर्तमान में प्रदेश में 17 श्रेणियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिनमें परिवहन निगम कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी, दिव्यांगजन, पुलिस कर्मी, जेल वार्डर, स्वतंत्रता सेनानी व उनके सहायक, युद्ध विधवाएं, पूर्व विधायक-सांसद, राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता, गंभीर रोगियों के साथ मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं।
बाहरी मशीनरी और अन्य राज्य की गाड़ियों का पंजीकरण भी अब अनिवार्य
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश में कार्यरत बाहरी राज्यों की मशीनरी व अन्य राज्य नंबर की गाड़ियों का अब पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वाहन मालिकों को कुल लागत का 20% बतौर पंजीकरण शुल्क चुकाना होगा। इसके लिए वन टाइम लैगेसी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत एकमुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50% राशि जमा कर वाहन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यह नीति अधिसूचना की तारीख से अगले तीन माह तक लागू रहेगी। अनुमान है कि इससे करीब 27,095 वाहन रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं।