हिमाचल हाईकोर्ट का अनुबंध शिक्षकों को बड़ी राहत, वेतन वृद्धि वापसी के आदेश पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध आधार पर नियुक्त जूनियर बेसिक टीचरों (JBT) को दी गई वेतन वृद्धि के लाभ को वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 20 मार्च 2025 के उस सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, जिसके तहत अनुबंध काल की सेवाओं को वेतन वृद्धि और पेंशन जैसे लाभों की गणना से बाहर कर दिया गया था और पहले दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब याचिकाकर्ताओं, जो 1997 में अनुबंध पर JBT के रूप में नियुक्त हुए थे और जिनकी सेवाएं 2006 में नियमित की गई थीं, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी शिकायत यह थी कि उनकी अनुबंध अवधि की सेवाओं को वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए नहीं गिना गया था। जगदीश चंद मामले में हाईकोर्ट के पहले के फैसले के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को वेतन वृद्धि सहित अन्य लाभ दिए थे, लेकिन अब सरकार ने उस लाभ को वापस लेने और वसूली करने का आदेश जारी कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।