उद्योगपतिओं को बड़ी राहत, कराधान नियम 2021 के तहत ऑनलाइन मिलेंगी टैक्स संबंधी सभी सहूलियतें
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिनसे हिमाचल की जनता को रहत मिल सके। मंत्रिमंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स तथा अन्य कराधान संबंधी कार्यों के लिए भी बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 1993 को रद्द कर हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 2021 को तैयार करने को स्वीकृति दी है। नए नियमों के तहत करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को मैनुअल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकेगा।
वहीं, बैठक में ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति दी। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस को 3 माह के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई कंपनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति दी।
