ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को 50 लाख की वित्तीय सहायता
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा निवासी स्वर्गीय ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत ऑप्रेशनल क्षेत्र, युद्ध , आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में हरियाणा राज्य से संबंधित सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के मारे गए/निशक्त कर्मियों, जो कमीशनिंग के समय हरियाणा के निवासी थे, तथा उनके परिवारों के अनुग्रह अनुदान के मामलों पर हरियाणा सरकार की नीति के तहत विचार किया जाता है। सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है जो सेवा में रहते हुए ऑप्रेशनल क्षेत्रों/युद्ध/आतंकवादी या सैन्य हमला, सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना आदि में अपने वास्तविक आधिकारिक कत्र्तव्यों का निर्वहन करते हुए मारे या विकलांग हो जाते हैं। रक्षा प्राधिकरणों दोबारा घोषित ‘युद्ध हताहत’ चाहे वो किसी भी ऑपरेशन या ऑपरेशन के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में हो, के सभी मामलों में नीति/निर्देश के तहत स्वीकार्य अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। 8 दिसंबर, 2021 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर सहित सशस्त्र बलों के कई अन्य कर्मियों ने अपनी बोनाफाइड सैन्य ड्यूटी के दौरान कुन्नूर, वेलिंगटन (तमिलनाडु) के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। मृत्यु को ‘अनंतिम युद्ध हताहत’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतिम वर्गीकरण बाद में किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत ‘हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।