22 जुलाई तक नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को 22 जुलाई तक नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले यह समयसीमा 11 और फिर 15 जुलाई तय की गई थी। वार्डों के पुनर्सीमांकन से जुड़ा मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित था, लेकिन अब कोर्ट द्वारा उस पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रदेश के 73 नगर निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। शहरी विकास विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आरक्षण रोस्टर लागू कर पाना संभव नहीं होगा। विभाग ने तर्क दिया कि नवीनतम जनगणना आंकड़े वर्ष 2027 में ही उपलब्ध होंगे। इस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए इसे चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा बताया और निर्देशों के पालन पर ज़ोर दिया।