डॉ. बिंदल और सुखराम चौधरी को 8 जुलाई तक मिली अग्रिम जमानत

हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब से एमएलए व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत अवधि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
बता दें है कि सिरमौर जिला के माजरा थाने के तहत धारा-163 के उल्लंघन को लेकर दोनों नेताओं सहित 50 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया है। दरअसल माजरा थाने के तहत एक लड़की के कथित तौर पर अपहरण को लेकर स्थानीय जनता आक्रोश में थी ,जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वहां माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर धारा-163 लागू की थी। पर भाजपा नेताओं के नेतृत्व में इसका उल्लंघन कर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों नेताओं ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने अब इस मामले में आगामी सुनवाई 27 जून को तय की है। इससे पहले हाईकोर्ट में 17 जून को मामले की सुनवाई के दौरान भी दोनों नेताओं को अदालत ने राहत देते हुए अगली सुनवाई 24 जून को तय की थी।