शिमला : जेबीटी धारको के लिए राहत की खबर, जेबीटी भर्ती को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
पिछले चार सालो से लटकी जेबीटी भर्ती को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार जेबीटी के पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही जेबीटी भर्ती निर्भर करेगी। राज्य के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले पर दोबारा विचार करने और सरकार को इन पदों को भरने की अनुमति मांगी थी। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं।
कोर्ट के फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फि र से इन पदों की दौड़ से बाहर हो गए थे। बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए योग्य समझा जाए। वो बीएड डिग्री धारक होने के साथ टेट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं। उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के बाद 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।