प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर का भी कर रही कल्याण
प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कल्याणकारी योजना चला रही है। ट्रांसजेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा मिले इस उद्देश्य से शुरू की गयी ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम परिणामकारी सिद्ध हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 150 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे है। ऐसे ट्रांसजेंडर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रांसजेंडर पेंशन हेतु पात्र हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत 850 रुपए प्रतिमाह , 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ट्रांसजेंडर पेंशनरों को 1500 रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत सरल है। ट्रांसजेंडर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र , जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु संबंधित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।a
