केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका में नए आईटी नियमों का किया विरोध
केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका जिसमें नए आईटी नियमों को चुनौती दी गई है उसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप एक विदेशी व्यावसायिक कंपनी है और इसका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है। यह अपने ग्राहकों की जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है।
सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप विदेशी व्यावसायिक इकाई है इसलिए वह भारतीय कानूनों को चुनौती देने योग्य नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी मैसेज को किसने भेजा। इसके खिलाफ फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सेक्शन 87 ऑफ आईटी रूल के मुताबिक किसी भी फेक मैसेज को सोर्स का पता लगाना कंपनी की जिम्मेदारी है। इससे देश में बहुत हद तक फेक न्यूज और किसी अफवाह पर लगाम लगाई जा सकेगी। यह कानून देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह बच्चों और महिला अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
