देशभर में आज से बदल गए पैसों से जुड़े ये जरूरी नियम, जानिए ये बड़े बदलाव
एक अक्टूबर से देशभर में कई बदलाव हो गए हैं। आज से बैंक, पेंशन, चेकबुक, एटीएम और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। देश में आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक काम नहीं करेंगी।
नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम हुआ लागू
एक अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। नए ऑटो डेबिस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य फ्रॉड को रोकना है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी दिए ग्राहक के खाते से काट लेते हैं। इस से फ्रॉड होने की संभावना रहती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
3 बैंकों की चेकबुक इनवैलिड
आज से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक बेकार हो गई है। OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ मर्जर किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। ऐसे में इन बैंक के ग्राहकों को नई चेक बुक लेनी होगी।
फूड सेफ्टी के लिए नए नियम
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1अक्टूबर से नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना जरूरी किया है।
पेंशन नियम
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम आज से लागू हो गए हैं। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशन भोगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है।
ATM ट्रांजैक्शन पर बदल गए चार्जेज़
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के एक महीने में ATM पर किए जाने वाले फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगने वाला चार्ज बदल गया है । अब कस्टमर्स को अपने ATM/डेबिट कार्ड पर 125 रुपये प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। ये चार्ज 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे। वहीं, SMS अलर्ट पर कस्टमर्स को 12 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के एटीएम में महीने में पांच बार के बाद हर ट्रांजैक्शन पर पांच रुपये लगेंगे।
डीमैट अकाउंट की KYC जरूरी
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
