प्रदेश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने लागू किया जमाखोरी, मुनाफाखोरी अधिनियम
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। जिसके अंतर्गत थोक कारोबारी 10-10 क्विंटल से ज्यादा आलू प्याज स्टोर नहीं कर सकेंगे। यह एक्ट 31 मार्च तक लागू करने का फैसला लिया गया है। विभाग की ओर से कार्रवाई के बाद कारोबारियों ने इस एक्ट को निरस्त करने को लेकर सरकार से मामला उठाया था। सरकार ने बजट में इसे निरस्त कर अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद कारोबारी जरूरत से ज्यादा आलू-प्याज स्टोर कर लेते थे, लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए यह एक्ट फिर लागू किया है। प्रदेश में जब कोरोना चरम पर था तो उस समय भी छह महीने के लिए इस जमाखोरी, मुनाफाखोरी एक्ट लागू किया था। 31 अक्तूबर को इसका समय खत्म हो गया था। अब इसे दोबारा सख्ती से लागू किया जा रहा है। ताकि आम जनता पर महंगाई के बोझ को कुछ कम किया जा सके।
