अब सीबीआई करेगी चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट की जांच के बाद जारी किए। हाईकोर्ट ने इस मामले में शिमला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि दो महीने बीत जाने के बावजूद शिमला पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। एसीएस और डीजीपी की रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि बीते बुधवार को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि डीजीपी और एसपी के आपसी टकराव के कारण मामले में न्याय मिलने में देरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि व्यावहारिकता में होते हुए दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने डीजीपी, एसपी शिमला और एसीएस ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई जांच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया।