थोक व्यापारी अब सिर्फ1000 मीट्रिक टन गेहूं भंडारण ही कर सकेगा

-रिटेल विक्रेता केवल 5 मीट्रिक टन ही स्टॉक रख सकेगा
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि गेहूं के थोक व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा पुन: निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा थोक व्यापारियों द्वारा एक समय में भंडारण किए जाने वाले गेहूं की सीमा घटा दी गई है। पहले थोक व्यापारी 2000 मीट्रिक टन का भंडारण कर सकता था, लेकिन अब यह स्टॉक सीमा 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है। प्रत्येक रिटेल विक्रेता अब 5 मीट्रिक टन तक अपने स्टॉक में रख सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 10 मीट्रिक टन थी।
इसी तरह बिग चेन रिटेलर एक डिपो पर 10 मीट्रिक टन के स्थान पर 5 मीट्रिक टन गंदम का ही भंडारण कर सकेगा। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की ओर से सभी व्यापारियों को उनके पास रखे गए अतिरिक्त स्टॉक का 8 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी व्यापारियों से यह भी आग्रह किया है कि वे संशोधित स्टॉक सीमा से ज्यादा गंदम अपने स्टॉक में न रखें।
विभाग की ओर से सभी जिला नियंत्रकों और निरीक्षकों को भी गंदम के थोक व्यापारियों तथा रिटेलरों को नियमित रूप से चैक करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यापारी अथवा रिटेलर निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक गेहूं का भंडारण करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।