CAA पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 2024 तक PAK-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे
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धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक सुमदाय के लोग भारत आए हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, वे देश में बिना पासपोर्ट या अन्य किसी वैध डॉक्युमेंट के बिना भी रह सकते हैं।
इसके तहत उन सभी लोगों को राहत मिलने वाली है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत आए और जिनके डाक्यूमेंट्स की वैधता समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके पहले CAA के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे, सिर्फ उन्हें भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
नेपाल और भूटान के लिए नियम
नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट-वीजा की जरूरत नहीं होगी। नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ-साथ दोनों पड़ोसी देशों से सड़क या हवाई मार्ग से भारत में आने वाले भारतीयों को पहले की तरह अब पासपोर्ट या वीजा जरूरत नहीं होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत में प्रवेश करने, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज और वैध वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि कोई भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग के जरिये भारत में प्रवेश करता है, या कोई नेपाली या भूटानी नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करता है, या उसके पास वैध पासपोर्ट है और वह नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश करता है या भारत से बाहर जाता है। ’’