प्रागपुर: बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, खंड विकास अधिकारी ने जारी चेतावनी
विकास खंड प्रागपुर क्षेत्र के दुकानदारों के लिए बड़ी खबर है। खंड विकास अधिकारी प्रागपुर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी दुकानदार तंबाकू से संबंधित उत्पाद तभी बेच सकेगा, जब उसके पास मान्य तंबाकू उत्पाद विक्रेता लाइसेंस होगा।
अशोक कुमार ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे तंबाकू उत्पादों की बिक्री शुरू करने से पहले अपना लाइसेंस अवश्य सुनिश्चित करें। इसके लिए दुकानदारों को संबंधित पंचायत सचिव के समक्ष ₹500 शुल्क के साथ शपथ पत्र 29 नवंबर तक जमा करवाना होगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अंतिम तिथि के बाद यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमों के अनुरूप दंड भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और अवैध बिक्री से बचने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में अनुशासन और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित हो सकें।
