वोट के लिए रिश्वत लेने-देने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई: शिल्पी बेक्टा
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देहरा, 12 जून। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषण के बाद प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। रिटर्निंग ऑफिर देहरा निर्वाचन क्षेत्र शिल्पी बेक्टा ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटर्स को प्रभावित करने के लिए धनराशि, शराब या अन्य किसी प्रकार की वस्तु का वितरण को रिश्वत माना जाता है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह दंडनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान नकद, शराब और अन्य चीजों के वितरण पर नजर रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। बकौल शिल्पी बेक्टा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें समाज का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है।
बिना प्रमाण का कैश होगा जब्त
शिल्पी ने बताया कि आचार संहिता के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने के लिए उसका वैध प्रमाण अवश्य साथ रखें। इस दौरान नकदी का स्रोत, पैन कार्ड, व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, आदि साथ रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिना वैध प्रमाण के 50 हजार से अधिक कैश और अन्य आपत्तिजनक सामान को गाड़ी में रखना और साथ ले जाने पर जब्त कर लेने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के जब्त कैश या अन्य सामान का सही प्रमाण उसके पास है, तो वे उसे छुड़वाने के लिए 9418454054 पर संपर्क कर सकता है।