शिमला: दो लोगों पर गोली चलाने वाले को 10 साल की सजा

शिमला: दो लोगों पर गोली चलाने वाले को 10 साल की सजा
**मामले में आईपीएस गौरव सिंह ने गहनता से जांच कर जुटाए थे साक्ष्य
रामपुर बुशहर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील कुमार को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की साधारण कैद की सजा होगी।
बता दें कि14 अप्रैल 2015 को खोलीघाट बाजार में आरोपी सुनील कुमार और अनिल मेहता के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपी ने अनिल मेहता पर डंडे से हमला किया और बाद में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जो अनिल मेहता के बाएं जांघ और पैर में लगी। जब अनिल मेहता का भाई प्रदीप मेहता उसे बचाने आया, तो आरोपी ने उस पर भी गोली चलाई, जो उसकी गर्दन में लगी।
मुकदमे की तफ्तीश के दौरान 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में ट्रायल के दौरान जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने पैरवी की। आईपीएस गौरव सिंह ने मामले की जांच की। जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी सुनील कुमार को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
वहीं आईपीएस गौरव सिंह ने इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मामले की जांच को गहराई से किया और सबूत इकट्ठा किए, जिससे अदालत में आरोपी सुनील कुमार को दोषी साबित करने में मदद मिली। गौरव सिंह ने मामले की जांच में पेशेवर और निष्पक्ष तरीके से काम किया, जिससे न्यायालय में मजबूत सबूत प्रस्तुत किए जा सके। इसके अलावा, धारा 30 शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोपी को 6 महीने के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।