सोलन : पीडीएस के तहत सोलन ज़िले में 236568 उपभोक्ताओं को दिया जा रहा राशन

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। मनमोहन शर्मा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण समय-समय पर सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय-समय पर ज़िला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करें, ताकि उपभोक्ताओं को उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।
उपायुक्त ने कहा कि ज़िला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मार्च, 2023 तक ज़िला में 2 लाख 36 हजार 568 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत बी.पी.एल परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रति कार्ड 15 किलो चावल तथा 3.20 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रति राशन कार्ड 18.800 किलो गेहूं का आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ज़िला सोलन के पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक 1785.18 मीट्रिक टन चावल तथा 2210.30 मीट्रिक टन आटा और ए.पी.एल के परिवारों को 1877.35 मीट्रिक टन चावल तथा 3488.77 मीट्रिक टन आटा उपलब्ध करवाया गया है।
बैठक में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि माह जनवरी, 2023 से माह मार्च, 2023 तक कुल 699 निरीक्षण किए गए। इनमें 07 मामलों में अनियमियताएं पाई गई है। उन्होंने कहा कि इन निरीक्षणों में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिभूति राशि के रूप में 46 हजार रुपये तथा 05 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पाॅलीथीन पाए जाने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।