राज्य सरकार 7 अप्रैल तक हर हाल में जारी करे आरक्षण रोस्टर: हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। सभी पंचायतों की 13 फरवरी 2026 के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर जारी करने और उसी स्थिति के तहत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया था, इसके विपरीत सरकार ने हाई कोर्ट से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में 13 फरवरी 2026 के बाद गठित नई पंचायतों, पुरानी पंचायतों के विभाजन और पुनर्गठन से जुड़ी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले मामलों का फैसला बाद में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल इनसे संबंधित प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जहां पंचायतों का पुनर्गठन तो वैध है लेकिन परिसीमन प्रक्रिया गलत रही, वहां यह बदलाव इस चुनाव में लागू नहीं होगा। यह पुनर्गठन केवल अगले चुनावों के लिए प्रभावी माना जाएगा।
