कुल्लू: चरस तस्करी मामले में आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 1 लाख का ज़ुर्माना
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कुल्लू जिले की विशेष अदालत ने एक आरोपी को 110 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए पंद्रह साल की सजा सुनाई है। आरोपी चुवेश्वर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया और उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक और साल की सजा भुगतनी होगी। ये मामला 13 जनवरी 2021 का है, जब पुलिस को सूचना मिली कि घरटगड़, बंजार में चरस का एक बड़ा खेप पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने नाका लगाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी चुवेश्वर को पकड़ा गया, जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से चरस के 110.90 किलोग्राम बोरे बरामद किए। इस मामले में एक अन्य आरोपी लोट राम को भी गिरफ्तार किया गया था।