कृषि-बागवानी विवि के VC चयन पर फिर संकट, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
हिमाचल प्रदेश के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के 27 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की पुष्टि कृषि सचिव सी. पालरासू ने की है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने अगस्त में दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। अदालत ने यूजीसी के 2018 नियमों के अनुसार नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी में यूजीसी के नामित सदस्य को शामिल करने को भी जरूरी माना था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकभवन ने पुरानी चयन समितियों को भंग कर नई प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से इस नई चयन प्रक्रिया पर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। दोनों विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर कर सकती है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत कुलपति नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका बढ़ाने वाले संशोधित प्रावधानों को लेकर हुई थी। हाईकोर्ट ने इन प्रावधानों को यूजीसी नियमों से टकराव वाला मानते हुए रद्द कर दिया था।
