कैबिनेट की गाइडलाइन : नाईट कर्फ्यू में भी चलेंगी बसें
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल कैबिनेट ने फैसला सुनाया है। हिमाचल के सभी जिलों में हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी सरकारी और निजी बसें प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए दौड़ेगी। कर्फ्यू वाले जिलों में यात्री का टिकट बतौर पास चलेगा। वही नाइट कर्फ्यू वाले जिलों, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात को सवारियां उतरी तो जाएंगी लेकिन चढ़ाई नहीं जाएंगी। बता दें इससे पहले सरकार ने फैसला लिया था कि इन 4 जिलों में रात 8:00 से सुबह 6:00 तक बस सेवा बंद रहेगी।
वही गाइडलाइन के अनुसार शादियों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत भीड़भाड़ वाले बड़े आयोजनों के लिए तहसीलदार, एसडीएम या उनके ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। 15 दिसंबर तक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सरकारी कार्यालयों में आना जरूरी नहीं है। वहीं सरकार द्वारा प्रदेश में 50 फ़ीसदी सवारियों के साथ बस से चलाने 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू और बिना मास्क हजार रुपए जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए गत 10 दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल व कॉलेज भी बंद रहेंगे।
साथ ही सरकार द्वारा बुधवार से सरकारी कर्मचारियों के लिए work-from-home भी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 50-50 फीसदी स्टाफ तीन-तीन दिन कार्यालय आएगा। करमचारी दो समूहों में कार्यालय आएंगे। पहला समूह 10:00 से 5:00 बजे तक कार्यालय पहुंचेगा, वहीं दूसरा समूह 10:30 से 5:30 के बीच पहुंचेगा।