देहरा : सीएए नागरिकता देने वाला कानून, छीनने वाला नहीं : दीक्षित धलारिया
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद से ही देश में इस पर चर्चा निरंतर जारी है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ठाकुर दीक्षित धलारिया ने कहा कि कुछ लोग एवं राजनीतिक दल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विषय में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इससे देश के भीतर रहने वालों की नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन यह वास्तविकता से परे है।
ऐसी बातें वही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अधिनियम के उपबंधों को पढ़ा नहीं है। जिन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं है वो समाज को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह अधिनियम तो हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए पीड़ित लोगों के लिए है, जो वहां नरक सा जीवन जी रहे थे।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं।