धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के लिए 60 दिन में दर्ज होंगी आपत्तियां

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर साठ दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं, इन आपत्तियों का पंद्रह दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा इस के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों के तहत पूर्ण की जाएगी। इस के लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी की गई है। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है।
बिना अनुमति के भूमि के क्रय विक्रय पर रोक
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की पूर्व अनुमति के बिना अपनी पूरी या आंशिक भूमि का क्रय विक्रय या नाम परिर्वतन नहीं कर सकता है इस के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने क लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।