फूड सेफटी विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर ले रहा सैंपल
प्रदेश भर में शुरू हुए पोषण माह अभियान के तहत शनिवार को बिलासपुर में भी फूड एंड सेफटी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर सैंपल प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जिले के चांदपुर, गुरूद्वारा चौक, कंदरौर सहित घाघस क्षेत्र के लगभग 17 आंगनबाड़ी केंद्रों से पंजीरी, न्यूटी मिक्स, बिस्कुट के सैंपल भरे है जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट जिला सोलन लैब में भेजा गया है। बच्चों को तंदरूस्त रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बैलेंस डाइट नौनिहालों को दी जाती है। ऐसे में इन सभी खाद्य पदार्थाें की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सैंपल भरे गए हैं ताकि इसकी गुणवत्ता के बारे पता लगाया जा सके। कोविड-19 के चलते कुछ समय यह प्रक्रिया बंद रही, लेकिन अब विभाग ने फिर से यह प्रक्रिया आंरभ कर दी हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणाधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जबाव मांगा जाता है। उसके बाद विभाग द्वारा उक्त दुकानदार सहित कंपनी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रहता हैै।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा टीम ने भगेड़ चौक सहित बरठीं क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया। भगेड़ चौक पर एक मिठाई विक्रेता की दुकान में पड़ी खराब आठ किलो मिठाई को फैंकवाया। इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि अगर वह भविष्य में पुरानी मिठाई बेचते हैं तो उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरठीं क्षेत्र की कई दुकानों का भी निरीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने पाया कि मिठाई की दुकानों में मिठाईयों में अधिक रंग मिलाया गया है। ऐसे में पहले दुकानदारों को हिदायत दी गई है।
तलाई से लिए नमकीन सहित रोस्टिड काले चने के सैंपल फेल
विभाग ने दो माह पहले तलाई क्षेत्र से विभाग ने नमकीन रोस्टिड काले चने के सैंपल भरे थे जिसे कंडाघाट जांच लैब में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट फेल पाई गई है। उक्त दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया गया है और जुर्माना भी उक्त दुकानदार को लगाया जा रहा है।
दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई
खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें। इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वकर्ज का भी लाइसेंस अनिवार्य किया है। इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना जरूरी है।