बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला : फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा-
अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए ताल दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका में कुछ दस्तावेजी त्रुटि होने के कारण न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। याचियों के अधिवक्ता को भी दस्तावेजी त्रुटि दूर करने को कहा है।
याचिका में विवादित ढांचा विध्वंस मामले के 30 सितम्बर 2020 के सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित सभी 32 अभियुक्तों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को गलत व तथ्यों के विपरीत बताया गया है। इसमें सभी 32 अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने का आग्रह किया गया है। यह याचिका अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने विशेष अदालत के 30 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी।
बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को 'कार सेवकों' ने ढहा दिया था।