विरोध के बीच राजकाेषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशाेधन बिल हुआ पारित
शिमला। विधानसभा बजट सत्र में आज विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने हिमाचल प्रदेश राजकाेषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशाेधन विधेयक पारित किया। नाराज़ विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वाॅकआउट किया। सदन में पास हुए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 के विरोध को लेकर सरकार ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि यह संशोधन पुरानी गलती है, जोकि तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने भी की है। हमने तो गलती को सुधारते हुए तुरंत संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट की अवहेलना की है।
कर्ज लेने के लिए लिमिट बढ़ाने का है एफआरबीएम एक्ट
यह एक्ट राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की लिमिट से संबंधित विधेयक है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2005 में संसद में एफआरबीएम एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट बना। सभी प्रदेशों को एक्ट बनाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा तीन फीसदी से कम रहेगा। अगर किसी साल यह तीन फीसदी से अधिक हो तो संशोधन करना जरूरी होता है। 2012 में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। 2012-13, 13-14, 14-15 में यह तीन फीसदी की लिमिट से ज्यादा हो गया। 2012-13 में 3.60, 2013-14 में 4.23, 2014-15 में 4.05 फीसदी रहा। यह एफआरबीएम एक्ट की अवहेलना थी और संशोधन लाने की जरूरत थी। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन एक साल के लिए है।