अवॉर्डी टीचरों को एक्सटेंशन, पर नहीं मिलेगी पूरी सैलरी
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अवॉर्डी टीचरों को एक्सटेंशन देने के नियमों में हाईकोर्ट के आदेश पर बदलाव किया है। दरअसल सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबकी एक्सटेंशन रद्द कर दी थी। इसे दो अवॉर्डी शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को भविष्य के लिए नियम बनाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने नियमो में बदलाव किया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब स्टेट व नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित शिक्षकों को एक्सटेंशन तो जरूर मिलेगी, लेकिन इन्हें फुल सैलरी नहीं दी जाएगी। TGT, JBT, CHT, C&V तथा PET को प्रतिमाह 20 हजार रुपए दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर, PGT और हेडमास्टर को 25 हजार रुपए तथा प्रिंसिपल को 30 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नई गाइडलाइन में सरकार ने यह प्रावधान भी जोड़ा कि यदि अवॉर्ड टीचर एक्सटेंशन के लिए आवेदन करता है तो उस सूरत में उसे प्रदेश के किसी भी स्कूल में तैनात किया जा सकता है। एक्सटेंशन के लिए रिटायरमेंट के छह महीने पहले आवेदन करना होगा। पूर्व व्यवस्था में में एक्सटेंशन संबंधित स्कूल में ही दी जाती थी, किन्तु अब अवॉर्डी टीचर को सरकार प्रदेश के किसी भी कोने में तैनाती दे सकेगी। बता दें कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने नेशनल व स्टेट टीचर अवॉर्ड से सम्मानित टीचरों को एक्सटेंशन के दौरान फुल सैलरी देने का निर्णय लिया था। पर अब इस व्यवस्था को सुक्खू सरकार ने बदल दिया है।
विदित रहे कि नेशनल अवॉर्डी को दो साल और स्टेट अवॉर्डी टीचर को एक साल की एक्सटेंशन देने का प्रावधान है। जो नेशनल व स्टेट टीचर अवॉर्डी टीचर एक्सटेंशन नहीं मांगेगा, उसे 60 हजार व 40 हजार रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। जो शिक्षक एक्सटेंशन चाहेगा, उसे अवॉर्ड के दौरान मिलने वाली 60 हजार और 40 हजार की इनामी राशि नहीं मिलेगी।
बता दें कि राज्य सरकार हर साल 14 से 16 शिक्षकों को स्टेट टीचर और केंद्र सरकार हर साल राज्य के एक या दो शिक्षकों को नेशनल टीचर अवॉर्ड से शिक्षक दिवस पर सम्मानित करती है।