अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी डाल सकेंगे वोट, SOP जारी
हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने कारोना पॉजिटिव व होम क्वारंटीन व्यक्तियों के लिए SOP जारी कर दी है। अब कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन मतदाता भी शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। ऐसे व्यक्ति मास्क में ही वोट डाल पाएंगे। ऐसे वोटरों की अंगुली में स्याही नहीं लगेगी और न ही हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मतदान से पहले ऐसे वोटरों को फेस शील्ड और दस्ताने पहनाए जाएंगे।
यदि कोई ऐसा मतदाता वोट डालने चाहते है तो वह सामान्य वोटरों के बाद कोविड वोटर 4 बजे से मतदान कर सकेंगे। शारीरिक दूरी और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड संक्रमित होम क्वारंटीन और पॉजिटिव की अलग कतारें लगेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एक दिन पहले ऐसे वोटरों की सूचना चुनाव अधिकारी को देंगे। ऐसे वोटर का नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी नोडल अधिकारी के अधीनस्थ कर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव सुरक्षित तरीके से जुटाएंगे।