जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय

हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ एक लाख रुपये चुनाव प्रचार पर खर्च सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग ने जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित कर रखी है। कोई भी जिप सदस्य इससे अधिक धनराशि चुनाव में व्यय नहीं कर सकता। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्चे का ब्योरा चुनाव अधिकारी कभी भी मांग सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार को चुनाव खर्चे का पूरा हिसाब-किताब दैनिक आधार पर रखना होगा। जिप सदस्यों ने एक लाख की राशि कहां खर्च की, इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी और आयोग के पास चुनाव संपन्न होने के एक माह के भीतर देनी अनिवार्य है।
इसके अलावा पंचायतों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।