सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'डोर टू डोर' वैक्सीनेशन के लिए किया इंकार
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सुप्रीम हाई कोर्ट में अदालत ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन सही तरीके के साथ चल रहा है, 60 फीसदी लोगों में कम से कम पहली डोज़ लगा चुके हैं। ईसिस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने 'डोर टू डोर' कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वैक्सीनेशन लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कोर्ट ने कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही मान कर परिवार को मुआवजा देने की मांग भी ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतें हुईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर मौत मेडिकल लापरवाही का मामला है।