शिमला: बहुतचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में दोषी नीलू की सजा 18 जून तक टली
हिमाचल प्रदेश के बहुतचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में दोषी नीलू की सजा पर बहस को लेकर मंगलवार को शिमला जिला अदालत चक्कर में सुनवाई हुई, इस दौरान सीबीआई के वकील और बचाव पक्ष के वकील दोनों ने अपनी दलीलें रखी। अब मामले में 18 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। आज सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोषी ने इस घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम नहीं दिया था ऐसे में सजा-ए-मौत की सजा नहीं सुनाई जाए। वहीं, सीबीआई के वकील ने कहा कि दोषी पेशेवर अपराधी है और इसे सजा-ए-मौत हो। सीबीआई के वकील ने इस संबंध में निर्भया केस का जिक्र किया और कहा कि दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोषी की मां उस पर निर्भर है। जबकि सीबीआई के वकील ने कहा कि दोषी के दो और भाई है, वह मां की देखभाल कर सकते हैं। अब 18 जून को दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाया गया है और उस दिन ही सजा का एलान होना है। गौरतलब है कि बहुतचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में दोषी नीलू को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद मामले की पिछली पांच सुनवाईयां कोरोना कर्फ़्यु व बंदिशों के चलते टाल दी गई थी।