NSUI ने उठायी HPU कुलपति के सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग
एनएसयूआई ने वीसी सिकंदर कुमार की कुलपति पद पर सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग उठाते हुए राज्यपाल को मेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि प्रो० सिकन्दर कुमार पर कुलपति पद प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में एक्सपीरियंस की झूठी जानकारी देने पर पहले से ही उच्च न्यायालय में मुकदमा चला है। इसके अतिरिक्त HPU Ordinance के Conduct Rule 35.20 के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नही ले सकता। जबकि प्रो० सिकंदर कुमार वर्ष 2016 से 2018 तक भाजपा के एक पदाधिकारी के तौर पर सरेआम कार्य करते रहे। जो कि विश्वविद्यालय अध्यादेश की सरेआम अवहेलना है। इन दो वर्षों तक विश्वविद्यालय से उनका संबंद्ध केवल वेतन लेने तक का ही रहा जबकि काम उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर किया। इन सभी घटनाओं के चलते विश्वविद्यालय की गरिमा व प्रतिष्ठा एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एनएसयूआई विवि इकाई अध्यक्ष परवीन मिन्हास ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित UGC व HPU के नियमों की रक्षा करने हेतु मांग की है कि इस प्रकार के व्यक्ति की इतनी गरिमामय पद पर सेवा विस्तार को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रो०सिकंदर कुमार पर उचित कार्यवाही करने की मांग की।