सुजानपुर : भवन मालिकों को हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान-नप
अनूप पाेवारी । सुजानपुर
नगर परिषद सुजानपुर ने भवन मालिकों को हाउस टैक्स में लाभान्वित होने को लेकर 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को हाउस टैक्स की राशि में 20 प्रतिशत की छूट होगी, जो कि 31 मार्च तक रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक लाखों रुपए की धनराशि दिन-प्रतिदिन जमा होने लगी है। नगर परिषद सुजानपुर में कुल 9 वार्ड हैं, जिनमें सैकड़ों के करीब दुकानों व घरों का हाउस टैक्स नगर परिषद को आता है। नगर परिषद सुजानपुर का हाउस टैक्स भी आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है। 24 लाख के करीब का हाउस टैक्स है।
नगर परिषद जनता को राहत देने के लिए हर वर्ष 20 प्रतिशत हाउस टैक्स की राशि में छूट देने का प्रावधान करती आई है। इस बार भी 31 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट की योजना चला रखी है, जिसके चलते रोजाना हजारों रुपए की राशि नगर परिषद कार्यालय में जमा हो रही है। अब तक नगर परिषद कार्यालय में 13 लाख के करीब धनराशि हाउस टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है, जबकि यह छूट का 31 मार्च तक चलेगी। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नगर परिषद हमेशा जनता के हितों को लेकर निर्णय लेती है, जिससे जनता के साथ-साथ नगर परिषद भी समय-समय पर लाभान्वित हो इसके लिए जनता को भी सहयोग करना चाहिए।