शिमला : केसीसी बैंक में पदोन्नति द्वारा 790 पद भरने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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केसीसी बैंक में पदोन्नति के माध्यम से होने जा रही भर्तियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बैंक ने चुनाव आयोग से 790 विभिन्न पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की मंजूरी ली थी। बैंक के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि बैंक के खाली पदों को बिना अदालत की अनुमति से न भरा जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार और बैंक प्रबंधन से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।
