सोलन: लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार व गंज बाजार में पटाखों की बिक्री पर रोक

जिला दंंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और प्रयोग के संबंध में एहतियाती उपायों के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाजार सोलन, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 14 नवंबर तक लागू रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाई पास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, सपरुन सोलन में पुराना नगर नियोजन कार्यालय के समीप बड़ोग बाई पास मार्ग के आरंभ में खुला स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली त्योहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस अथवा परमिट, संबंधित लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टॉल नगर निगम सोलन के आयुक्त द्वारा उपमंडलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। समक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस धारक को ही पटाखों की बिक्री भंडारण की अनुमति होगी।
आदेशों के अनुसार रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के संबंध में दिशा-निर्देश तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्ष:रश पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। दीपावली त्यौहार के दिवस पर पटाखे चलाने के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आदेशों एवं प्रचलित निर्देशों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।