सोलन: शूलिनी मेले में लगने वाले भंडारों में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध

सोलन: 20 से 22 जून, 2025 तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में जन सुरक्षा को देखते हुए भंडारों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह जानकारी आज अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं मेला अधिकारी राहुल जैन ने दी। राहुल जैन ने कहा कि इस वर्ष मेला के दौरान सोलन शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले भंडारों में प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, बैग और पेयजल की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेला अवधि के दौरान सभी प्रकार के भंडारों के आयोजन के लिए उपमंडलाधिकारी सोलन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपमंडलाधिकारी सोलन यह सुनिश्चित करेंगे कि भंडारे की अनुमति के साथ इन सामग्रियों के प्रयोग पर प्रतिबंध का पालन भी हो। भंडारा आयोजित करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल स्थानीय तौर पर बनी पत्तल, दोने और कागज से बनी पत्तल का ही प्रयोग करें। राहुल जैन ने चेतावनी दी कि इन आदेशों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।