सोलन: उच्च न्यायालय ने सुबाथू कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर लगाई रोक
न्यायालय ने मामले में 3 जनवरी, 2024 तक मांगा जवाब
सुबाथू कॉलेज में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल उच्च न्यायालय ने कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले में 3 जनवरी, 2024 तक जवाब मांगा है। मामले में कॉलेज के छात्र-अभिभावक एसोसिएशन ने एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी।
उच्च न्यायालय में तर्क दिया गया कि कॉलेज में करीब 150 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 90 से 95 लड़कियां हैं। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। अब छात्रों की परीक्षाओं का समय है। ऐसे में इस तरह से कॉलेज की अधिसूचना रद्द करना सही नहीं है। उधर, सुबाथू कॉलेज के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सुबाथू कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के मामले में रोक लगा दी है। इससे छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कॉलेज प्रधानाचार्य ने कहा कि जैसे ही उनके पास आदेश पहुंचेंगे, वे कक्षाएं शुरू कर देंगे।
